महिला आरक्षण कानून: नए संशोधन पर बहस, पुराना कानून लागू


महिला आरक्षणः नए बिल पर बहस, पुराना लागू

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। इसके साथ ही संसद में इसके संशोधन पर तीन दिनों की बहस शुरू हुई।

आधी रात को मूल कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिससे स्थिति स्पष्ट हुई कि संशोधन उसी कानून पर किया जा रहा है जो अब लागू हो चुका है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार किसी भी कानून में बदलाव तभी किया जा सकता है जब वह लागू हो चुका हो, इसी कारण यह नोटिफिकेशन जारी किया गया।

हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। 2023 के कानून के अनुसार यह 2027 की जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा।

विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब 2023 का कानून पहले लागू ही नहीं था, तो उस पर संशोधन बिल कैसे लाया गया।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि नोटिफिकेशन रात करीब 10 बजे जारी हुआ, जबकि उससे पहले ही संशोधन बिल पेश कर उस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी।




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