उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू, बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार


उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू, बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार

उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। इसके साथ ही सभी धर्मों में बेटियों को बेटों के समान संपत्ति में अधिकार मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर साढ़े 12 बजे UCC पोर्टल लॉन्च करेंगे। इसके पहले सीएम धामी ने कहा कि UCC लागू होने से राज्य में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

सीएम धामी ने कहा, "हमने राज्य के लोगों से चुनाव से पहले जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। UCC लागू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।" उन्होंने आगे कहा, "यह कानून समृद्ध समाज की दिशा में एक कदम है, जहां लिंग, जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह हमारा संकल्प था और उत्तराखंड की जनता से हमारा वादा था, जिसे हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं।"




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