अमेरिका ने कड़े किए इमिग्रेशन नियम - बच्चों के ग्रीन कार्ड आवेदन पर असर


अमेरिका ने कड़े किए इमिग्रेशन नियम

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड नियमों में बदलाव किया है, जिसका असर उन बच्चों पर पड़ेगा जो अपने माता-पिता की याचिका के तहत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा (USCIS) के नए नियम के अनुसार अब बच्चे की उम्र की गणना आवेदन दाखिल करने की तिथि की बजाय अंतिम कार्रवाई तिथि (Final Action Date) के आधार पर की जाएगी।

यह नया नियम 15 अगस्त से लागू होगा। इसका मतलब है कि अब बच्चों को जल्दी ही वयस्क मान लिया जाएगा और वे संभवतः आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही अयोग्य हो सकते हैं।

अमेरिका के मौजूदा कानून के तहत 21 वर्ष से कम उम्र का अविवाहित विदेशी बच्चा अपने माता-पिता की स्वीकृत याचिका के आधार पर स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड होल्डर) बन सकता है। लेकिन अगर इमिग्रेशन प्रक्रिया के दौरान वह 21 साल का हो जाता है, तो वह आमतौर पर अयोग्य माना जाता है।

अब USCIS 15 अगस्त से वीजा बुलेटिन की अंतिम कार्रवाई तिथि के आधार पर उम्र की गणना करेगा। पहले यह तिथि आवेदन दाखिल करने की तारीख होती थी। चूंकि अंतिम कार्रवाई तिथि आमतौर पर धीरे बढ़ती है, इससे अधिक बच्चों के "एज आउट" होने की संभावना बढ़ जाती है।

यह बदलाव खासकर भारत जैसे उच्च मांग वाले देशों के परिवारों को अधिक प्रभावित कर सकता है, जो वर्षों से ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में हैं।




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