अमेरिका वीजा: छात्रों, पर्यटकों व H-1B आवेदकों पर ₹21,000 शुल्क


अमेरिका वीजा: छात्रों, पर्यटकों व H-1B आवेदकों पर ₹21,000 शुल्क

जो भारतीय नागरिक अमेरिका यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए जल्द ही वीजा से जुड़ी लागत में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में लागू किए गए 'वन बिग ब्यूटीफुल अधिनियम' के तहत अगले वर्ष से अधिकांश गैर-आप्रवासी वीजा कैटेगरी पर ₹21,000 (250 डॉलर) का वीजा इंटीग्रिटी शुल्क (Visa Integrity Fee) लागू होगा।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार यह शुल्क H-1B (वर्क), B-1/B-2 (पर्यटन/व्यवसाय), F और M (छात्र) सहित अन्य अस्थायी वीजा श्रेणियों पर लागू होगा। केवल राजनयिक वीजा को इससे छूट दी गई है।

क्या यह शुल्क वापस मिलेगा?

वीजा इंटीग्रिटी शुल्क एक प्रकार की सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है और इसे माफ नहीं किया जा सकता है। यह शुल्क वीजा जारी करते समय अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) द्वारा वसूला जाएगा।

अगर आवेदक वीजा की शर्तों का पालन करते हैं, जैसे कि वीजा समाप्त होने के पांच दिनों के भीतर अमेरिका छोड़ना या कानूनी रूप से अपनी स्थिति में बदलाव करना, तो वे रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, तो अमेरिकी सरकार यह शुल्क वापस नहीं करेगी।




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