राष्ट्रीय खेल महासंघों में अब दो महिला और चार एसओएम अनिवार्य


राष्ट्रीय खेल महासंघों में अब दो महिला और चार एसओएम अनिवार्य

12 जनवरी को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन (एनएसजी) अधिनियम से जुड़े नियम अधिसूचित किए। राष्ट्रीय महासंघों में मेरिट वाले खिलाड़ियों (एसओएम) को शामिल करने के लिए पात्रता नियम पेश किए गए, और दोषी व्यक्तियों के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध जारी रखा गया। यह अधिनियम 1 जनवरी से आंशिक रूप से लागू हुआ था, और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को छह महीने का समय दिया गया ताकि वे अपने उप नियमों में बदलाव करके नए कानून का पालन कर सकें। लंबित चुनावों को इस साल के अंत तक टालने की अनुमति भी दी गई।

महिलाओं और एसओएम की अनिवार्यता

मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों की आम सभा में कम से कम दो महिलाओं और चार एसओएम को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। खिलाड़ियों के लिए टियर प्रणाली इस प्रकार है:

  • टियर 1: ओलंपिक में कम से कम एक स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी।
  • टियर 3: जिन्होंने कम से कम एक ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया।
  • टियर 4: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले।
  • टियर 5: विश्व चैंपियनशिप या समकक्ष प्रतियोगिता में पदक जीतने या उच्च स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी।

कुल 10 टियर उपलब्ध हैं। अधिनियम लागू होने के बाद तीन सदस्यीय राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनेगा और एनएसएफ को सरकारी अनुदान के लिए मान्यता लेनी होगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगी।

दोषी व्यक्तियों पर प्रतिबंध

किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को कार्यकारी समिति या खिलाड़ी आयोग के चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जाएगा। नियमों में कहा गया है:

कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय खेल संस्था की आम सभा या किसी भी समिति का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा और कार्यकारी समिति या खिलाड़ी समिति के चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा, यदि उसे लागू कानून के तहत दिवालिया घोषित किया गया हो या भारत में सक्षम अदालत द्वारा अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और जेल की सजा हुई हो।

एसओएम के लिए पात्रता

एसओएम के रूप में आवेदन करने वाले खिलाड़ी कम से कम 25 वर्ष के होने चाहिए और सक्रिय खेल से संन्यास ले चुके हों। उन्होंने आवेदन की तारीख से कम से कम एक साल तक किसी प्रतिस्पर्धी खेल में हिस्सा नहीं लिया होना चाहिए, जिससे जिले, राज्य या भारत का प्रतिनिधित्व होता हो।




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