मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि और 6 महीने का महंगाई भत्ता


मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि और 6 महीने का महंगाई भत्ता

31 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के न्यूनतम वेतन में अप्रैल 2025 से वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी किया। श्रम आयुक्त द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का महंगाई भत्ता (डीए) भी प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। इससे प्रदेश के मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली कंपनियों में काम करने वाले लगभग 20 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

इन कर्मचारियों का दैनिक वेतन 1 अप्रैल 2025 से 466 रुपये से 633 रुपये तक बढ़ जाएगा। श्रम आयुक्त द्वारा साल में दो बार, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में, इन कर्मियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाती है। वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई इंडेक्स) होता है।

कई ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने यह मांग की है कि मध्य प्रदेश में पुराने इंडेक्स की बजाय नए इंडेक्स के आधार पर वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल अप्रैल में घोषित वेतन वृद्धि को मई में घटा दिया गया था।




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