मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक


मलेशिया में 16 साल की उम्र तक सोशल मीडिया पर रोक

1 जून को मलेशिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नया कानून लागू किया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे।

यह फैसला बच्चों को सोशल मीडिया की लत और बढ़ते साइबर बुलिंग के मामलों से बचाने के लिए लिया गया है।

बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियम लागू

यह नियम उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा जिनके मलेशिया में 80 लाख से अधिक यूजर्स हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब

सरकार ने इन सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करें, ताकि 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अकाउंट न बना सके।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर जोर

इस कानून का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना है।

सरकार का मानना है कि इस कदम से साइबर बुलिंग के मामलों में कमी आएगी और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत होगी।




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