मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 21 जुलाई 2026 को पारित किया। विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार/विरासत और लिव-इन संबंधों से जुड़े नागरिक कानूनों को एक समान बनाना है।
विधेयक में बहुविवाह पर रोक, विवाह एवं तलाक का अनिवार्य पंजीकरण और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करने जैसे प्रावधान हैं। अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है।
UCC (समान नागरिक संहिता) का अर्थ है कि नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और लिव-इन संबंधों से जुड़े नियम सभी नागरिकों के लिए समान हों, चाहे उनका धर्म अलग-अलग क्यों न हो।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।



