मध्य प्रदेश में 25 साल बाद हटेगी सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त


मध्य प्रदेश में 25 साल बाद हटेगी सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त

एक बड़ी नीति में बदलाव के तहत मध्य प्रदेश सरकार दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी पाने से रोकने वाली शर्त को हटाने जा रही है।

अब दो से अधिक बच्चों वाले भी सरकारी सेवा के लिए पात्र रह सकेंगे। सरकार इस शर्त को 25 साल बाद हटाने की तैयारी कर रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति ने अनुमोदित कर दिया है।

अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में यह प्रावधान 26 जनवरी 2001 से लागू है, जिसके अनुसार तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। पहले से सेवा में मौजूद कर्मचारियों की नौकरी भी तीसरी संतान होने पर समाप्त हो जाती थी।

इस प्रावधान के कारण कई कर्मचारी, जिनमें शिक्षक और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल थे, अपनी नौकरी खो चुके हैं। अभी भी कुछ संबंधित प्रकरण विचाराधीन हैं।




पत्रिका

...
Pratiyogita Nirdeshika August 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे
...
Pratiyogita Nirdeshika July 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे