भीड़ नियंत्रण कानून: 3 साल की सजा और ₹5000 जुर्माना


भीड़ नियंत्रण पर नया कानून: तीन साल जेल और ₹5,000 जुर्माना

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में RCB की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद भीड़ नियंत्रण के लिए एक नया विधेयक प्रस्तावित किया है। इस घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 56 लोग घायल हुए थे।

कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025

राज्य सरकार ने 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक - 2025' का मसौदा तैयार किया है। यदि कोई कार्यक्रम आयोजक बिना अनुमति के आयोजन करता है या भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या ₹5 लाख तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

व्यावसायिक आयोजनों पर सख्ती

यह कानून उन आयोजकों पर भी लागू होगा जो खेल, सर्कस या अन्य व्यावसायिक उद्देश्य से बड़ी भीड़ इकट्ठा करते हैं।

भगदड़ के बाद कार्रवाई

4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई थी। इसके बाद तीन आईपीएस अधिकारी, एक एसीपी और एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक सलाहकार गोविंद राजू को भी पद से हटा दिया।

मृतकों के परिजनों को मुआवजा

राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को ₹25 लाख और RCB टीम ने ₹10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।




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