28 जून- राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के कार्यकाल में वृद्धि की गई।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह अभी अपने पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है लेकिन नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए वह अभी पदभार संभालते रहेंगे। यह व्यवस्था अधिकतम छह माह तक चल सकती है। माना जा रहा है कि तीन माह बाद जब मुख्य सचिव वीरा राणा का कार्यकाल पूरा होगा, तब उन्हें मौका दिया जा सकता है। बसंत प्रताप सिंह को कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया था। उन्होंने एक जनवरी 2019 को कार्यभार संभाला और यह 30 जून को पूरा हो रहा है। इसके पहले नियुक्ति हो जानी थी लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। चूंकि, यह पद रिक्त नहीं रखा जाता है इसलिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें नियम 1994 के नियम पांच में यह प्रविधान किया गया है कि अवधि समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त के उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने और पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा किंतु यह अवधि किसी भी दशा में छह माह से अधिक नहीं होगी यानी बसंत प्रताप सिंह दिसंबर 2024 तक इस पद पर रह सकते हैं।

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