उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी के लिए 42 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य


उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी के लिए 42 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य

अब उद्योगों में हड़ताल व तालाबंदी के लिए 42 दिन पहले देनी होगी सूचना

मध्यप्रदेश विधानसभा में 31 जुलाई को श्रम कानूनों में सुधार से जुड़े "मप्र श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2025" को मंजूरी दी गई। इस विधेयक के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 में संशोधन किया गया है। अब किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में हड़ताल से पहले कर्मचारियों को 6 सप्ताह यानी 42 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा।

सिर्फ श्रमिक ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री संचालक को भी अब तालाबंदी से पहले 42 दिन पहले श्रमिकों को सूचना देना होगी। यदि संचालक और श्रमिकों के बीच विवाद सुलह अधिकारी के पास लंबित है, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाही पूरी होने के 7 दिन बाद तक न तो हड़ताल की जा सकेगी और न ही तालाबंदी की अनुमति होगी।

राज्य सरकार ने इसे उद्योगों और श्रमिकों दोनों के हित में जरूरी कदम बताया है, जिससे औद्योगिक शांति और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

स्रोत: मप्र श्रम विधियां (संशोधन) विधेयक 2025




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