हाई कोर्ट का आदेश: यूनियन कार्बाइड की राख आबादी से दूर नष्ट हो


हाई कोर्ट का आदेश: यूनियन कार्बाइड की राख आबादी से दूर नष्ट हो

850 टन जहरीली राख आबादी के पास नष्ट करना खतरनाक: हाई कोर्ट

31 जुलाई को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के बाद बची 850 टन राख के निपटान को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि इस जहरीली राख को मानव बस्ती के पास नष्ट करना बेहद खतरनाक होगा। इसलिए सरकार को वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ऐसी जगह तय करनी होगी जो पूरी तरह से आबादी से दूर हो।

कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकार 12 अगस्त तक विस्तृत योजना तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करे। सरकार ने जानकारी दी कि 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाने के बाद यह राख बची है, जिसे उसी स्थान पर नष्ट करने की योजना बनाई जा रही थी।

याचिकाकर्ता के वकील ऋत्विक दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि इस राख में मरकरी (पारा) है, जो अत्यधिक विषैला और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

स्रोत: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट - यूनियन कार्बाइड कचरा निपटान मामला




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