अदालत ने ट्रंप के 10% टैरिफ पर लगी रोक हटा दी


अदालत ने ट्रंप के 10% टैरिफ पर लगी रोक हटा दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ रणनीति को एक और झटका दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनके हालिया 10% अस्थायी वैश्विक टैरिफ 1970 के दशक के एक व्यापार कानून के तहत गलत हैं। हालांकि, इन शुल्कों पर रोक केवल दो निजी आयातकों और वाशिंगटन राज्य के लिए लगाई गई है।

यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के 2-1 फैसले का मतलब है कि ट्रंप प्रशासन की किसी भी अपील पर सुनवाई पूरी होने तक ये अस्थायी शुल्क अन्य सभी आयातकों के लिए लागू रहेगा। पूरी जांच जुलाई में समाप्त होने की उम्मीद है।




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