महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी


महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई।

इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस संशोधन बिल को पारित किए जाने की संभावना है।

संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा, और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा।

प्रस्ताव के अनुसार, आरक्षण 'वर्टिकल' आधार पर लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए हिस्सा तय किया जाएगा।

पीएम मोदी ने इस बिल को लेकर अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि महिला रिजर्वेशन एक्ट में प्रस्तावित बदलाव केवल कानूनी काम नहीं, बल्कि पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है।




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