3 सितंबर- पश्मिच बंगाल विधानसभा में अपराजिता महिला और बाल विधेयक पारित।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में भारी विरोध के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर को राज्य के लिए आपराधिक संहिता भारतीय न्याय संहिता में कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अपराजिता विधेयक पारित किया। ये संशोधन बलात्कार और बाल शोषण के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाते हैं। संशोधन कानून पारित कर दुष्कर्म के अपराध में फांसी की सजा का प्रविधान किया है जबकि एक जुलाई से पूरे देश में लागू हुए नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही दुष्कर्म के जघन्य अपराध में फांसी की सजा है।

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