अब 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर भी हॉलमार्क अनिवार्य - BIS का नया नियम


अब 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर भी हॉलमार्क अनिवार्य - BIS का नया नियम

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 18 जुलाई से 9 कैरेट गोल्ड (375 ppt) से बनी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। अब तक यह अनिवार्यता केवल 24K, 23K, 22K, 20K, 18K और 14K तक के सोने की ज्वेलरी के लिए थी।

हॉलमार्क सोने की शुद्धता और प्रमाणिकता की गारंटी होता है। अब घड़ियों और पेन जैसे गोल्ड से बने उत्पादों पर हॉलमार्क अनिवार्य नहीं होगा।

क्या है BIS का नया नियम?

  • अब 9 कैरेट (375 ppt) सोने से बनी ज्वेलरी भी हॉलमार्किंग के दायरे में आएगी।
  • गोल्ड घड़ियों और पेन को हॉलमार्किंग से छूट दी गई है।
  • इस बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को सोने की शुद्धता की पुष्टि और पारदर्शिता देना है।

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने जानकारी दी कि अब सभी ज्वैलर्स और हॉलमार्किंग सेंटर्स को BIS के इन नए नियमों का पालन करना होगा। यह कदम ग्राहक सुरक्षा और सोने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।




पत्रिका

...
Pratiyogita Nirdeshika July 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे
...
Pratiyogita Nirdeshika June 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे